मतगणना दिवस 10 नवम्बर को शुष्क दिवस घोषित
मतगणना दिवस 10 नवम्बर को शुष्क दिवस घोषित
शिवपुरी, 07 नवम्बर 2020/ शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा एवं 24 पोहरी में 3 नवम्बर 2020 को सम्पन्न हुए मतदान की मतगणना 10 नवम्बर 2020 को होगी। मतगणना को देखते हुए 10 नवम्बर को भी पूर्णतः शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने म.प्र. राजपत्र (असाधरण) की कंडिका क्रमांक 46 (2) के तहत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से 10 नवम्बर को मतगणना वाले दिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 23 करैरा एवं 24 पोहरी एवं नगर पालिका क्षेत्र शिवपुरी के सीमावर्ती क्षेत्र के तीन कि.मी. के क्षेत्र में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, देशी मदिरा बाॅटलिंग इकाई, सीएस-1बी एवं देशी/विदेशी मदिरा भाण्डागार तथा एफ.एल.-2,3,6,7 दुकानें पूर्णतः बंद रखी जाकर मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित कर शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवसों पर अवैध रूप से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण कब्जा एवं विक्रय न हो पाए। इसके लिए आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए है।

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