सभी मिष्ठान विक्रेता निर्मित मिष्ठान के सामने निर्मित तिथि एवं बेस्ट विफोर का अंकन करें
सभी मिष्ठान विक्रेता निर्मित मिष्ठान के सामने निर्मित तिथि एवं बेस्ट विफोर का अंकन करें
शिवपुरी, 09 नवम्बर 2020/ खाद सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार समस्त मिष्ठान निर्माताओं को मिष्ठान विक्रेता स्थल पर प्रदर्शित समस्त मिष्ठान के सम्मुख उनके निर्मित तिथि एवं कब तक ये मिष्ठान उपयोग में लाया जा सकता है (बेस्ट विफोर डेट ) का अंकन करना अनिवार्य किया गया है।
मुख्यालय खाद सुरक्षा अधिकारी श्री आशुतोष मिश्रा ने खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जिला शिवपुरी के समस्त राजस्व क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त मिष्ठान विकेताओ से अपील की है कि वह अपने प्रतिष्ठान में विक्रय के लिए प्रदर्शित समस्त मिष्ठान के सम्मुख उनके निर्मित दिनांक एवं बेस्ट विफोर का अंकन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।

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