शिवपुरी में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
शिवपुरी में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकान खुली रहेंगी
शिवपुरी, 23 नवम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने संपूर्ण शिवपुरी जिले राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
जारी आदेश के तहत प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कक्षा 01 से 08 तक के स्कूल 31 दिसम्बर तक बंद रहेंगे। कक्षा-9 से 12 तक के स्कूली छात्र-छात्राये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप गाईडेंस के लिए स्कूल जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण से संक्रमित पाये गये व्यक्ति के स्थान के पास एवं आगे-पीछे वाले घर को मिलाकर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सभी दुकानदार मास्क पहनकर ही सामान का विक्रय करेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही सामान विक्रय कर सकेंगे। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकाने जैसे दूध, सब्जी, फल, मेडिकल, पैट्रोल-पंप तथा हेयर-कटिंग की दुकान खुली रहेंगी एवं गैस सिलेंडरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। रविवार के दिन सब्जी मंडी में आमजन का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा, सब्जी ठेलो के माध्यम से वार्ड में घर-घर जाकर विक्रय की जाएगी, दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के बाहर इस आशय का होडिग या फ्लैक्स लगाना सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर आने वाले ग्राहकों के लिए निःशुल्क मास्क एवं सैनेटायज की व्यवस्था की गई है।
इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया जायेगा एवं जिला मुख्यालय पर स्थित माधव चैक पर शहर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा कोरोना से बचाव के संबंध में अपील करवाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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